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थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा बंधुओं को गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

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पणजी. उत्तर गोवा के अर्पोरा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गौरव और सौरभ लुथरा को मंगलवार दोपहर दिल्ली लाया गया। इसके बाद गोवा पुलिस ने दोनों भाई को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद अब गोवा पुलिस दोनों लुथरा बंधुओं से पूछताछ करेगी। इसके बाद उन्हें दिल्ली पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला होगा। जांच एजेंसियों का आरोप है कि नाइटक्लब जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन किए बिना चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया।

इस मामले में गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गोवा के नाइटक्लब में हुए अग्निकांड मामले में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। ऐसे में लूथरा बंधुओं 10 दिनों बाद भारत लाना पीड़ितों के परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

एयरपोर्ट पर उतरते ही गोवा पुलिस के हिरासत में लूथरा बंधु
इससे पहले मामले में अधिकारियों ने सोमवार को साफ किया था कि गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं जा रही है, बल्कि दिल्ली में ही केंद्रीय एजेंसियों से लुथरा बंधुओं की कस्टडी ली जाएगी। इसके लिए गोवा पुलिस की एक टीम सोमवार देर रात दिल्ली पहुंची। कस्टडी के बाद सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा को आज देर रात गोवा लेकर जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां उनसे आगे पूछताछ होगी। बुधवार को लुथरा बंधुओं को गोवा पुलिस मापुसा अदालत में पेश कर सकती है।

गोवा अग्निकांड, कैसे थाईलैंड भागे लूथरा बंधु?
गौरतलब है कि भारत और थाईलैंड के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 2015 से लागू है। इसके तहत लूथरा बंधुओं का पत्यर्पण संभव हो सका है। इससे पहले 11 दिसंबर को उन्हें थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया। इसके बाद भारतीय दूतावास ने थाई अधिकारियों के साथ समन्वय किया। भारत सरकार ने दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए और उनकी भूमिका से जुड़ा एक डोजियर थाईलैंड को सौंपा, जिसके बाद डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हुई।

आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक नाइटक्लब के पांच मैनेजर और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नाइटक्लब के खिलाफ दायर एक सिविल केस को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदल दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस हादसे के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

साभार : अमर उजाला

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