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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तीन मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक से किया इनकार

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नई दिल्ली. मयूर विहार फेज 2 में तीन मंदिरों, पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था, श्री बद्री नाथ मंदिर की समितियों ने 19 मार्च, 2025 को जारी डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि बुधवार रात 9 बजे अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया था और बताया गया था कि 20 मार्च, 2025 को सुबह 4 बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने खुद काली बाड़ी समिति मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन पर दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति दी थी।

साभार : दैनिक जागरण

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