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फतेहपुर: धर्मांतरण के आरोप में चर्च के पादरी और उनके बेटे सहित 3 गिरफ्तार

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार को कथित तौर पर धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने एक चर्च के पादरी और उनके बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दक्षिणपंथी संगठन ‘बजरंग दल’ के कार्यकर्ताओं द्वारा चर्च के बाहर किए गए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद की गई।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार (28 दिसंबर 2025) को फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीगंज स्थित एक चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वहां बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बहला-फुसलाकर और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

कार्यकर्ताओं ने चर्च को घेरकर प्रदर्शन किया और पुलिस को सूचना दी। तनाव बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

प्रमुख आरोप और पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने स्थानीय निवासी देव प्रकाश पासवान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:

  • प्रलोभन: ग्रामीणों को ईसाई बनने पर ₹1,100 नकद, मुफ्त शिक्षा, राशन और नौकरी का लालच दिया गया।

  • धार्मिक अपमान: प्रार्थना के दौरान हिंदू मान्यताओं और देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

  • दबाव: विरोध करने वालों को डराया-धमकाया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपी:

  1. डेविड ग्लैडविन (60) – पादरी

  2. अभिषेक ग्लैडविन (30) – पादरी का बेटा

  3. जोहान विश्वास उर्फ के.के. बंगाली

पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

फतेहपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कई गंभीर कानूनी धाराएं लगाई हैं। इस मामले की कानूनी पेचीदगियों और जांच के मुख्य बिंदुओं का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख कानूनी धाराएं (BNS और यूपी धर्मांतरण कानून)

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • BNS धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना): किसी धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करना।

  • BNS धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना): शिकायतकर्ता के साथ मारपीट या धक्का-मुक्की के आरोप में।

  • BNS धारा 351(2) (आपराधिक धमकी): डराने-धमकाने के लिए।

  • यूपी धर्मांतरण कानून (धारा 3 और 5): यह सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 3 के तहत लालच, बल, या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित है। धारा 5 के अनुसार, इसमें 1 से 5 साल तक की सजा और ₹15,000 के जुर्माने का प्रावधान है।

पुलिस जांच के मुख्य बिंदु

पुलिस वर्तमान में इस मामले में तीन मुख्य पहलुओं पर जांच कर रही है:

  1. फंडिंग का स्रोत (Funding Trail):

    पुलिस यह पता लगा रही है कि चर्च और पादरी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे, जिनका उपयोग कथित तौर पर लोगों को प्रलोभन देने (जैसे ₹1,100 नकद या राशन) के लिए किया जा रहा था। क्या इसमें कोई विदेशी फंडिंग शामिल है?

  2. नेटवर्क का विस्तार:

    क्या यह केवल एक चर्च तक सीमित है या इसका जाल आसपास के गांवों में भी फैला है? जांच टीम उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जो नियमित रूप से इस प्रार्थना सभा में शामिल होते थे।

  3. दस्तावेजी साक्ष्य:

    पुलिस ने मौके से कुछ धार्मिक साहित्य और रजिस्टर जब्त किए हैं। जांच की जा रही है कि क्या इन दस्तावेजों में धर्म परिवर्तन करने वालों का कोई रिकॉर्ड दर्ज है।

आगे क्या होगा?

  • आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

  • पुलिस अब शिकायतकर्ता और वहां मौजूद गवाहों के बयान धारा 164 (मैजिस्ट्रेट के सामने बयान) के तहत दर्ज कराएगी ताकि केस मजबूत हो सके।

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