शुक्रवार, जून 12 2026 | 01:05:50 PM
Breaking News
Home / अपराध / सुल्तानपुर: जमानत पर बाहर आते ही फिर ‘गुंडागर्दी’, धर्म परिवर्तन के आरोपी ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी

सुल्तानपुर: जमानत पर बाहर आते ही फिर ‘गुंडागर्दी’, धर्म परिवर्तन के आरोपी ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी

Follow us on:

सुल्तानपुर | सोमवार, 13 अप्रैल 2026

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन और मारपीट के आरोप में जेल जा चुका आरोपी जमानत पर बाहर आते ही फिर से पीड़िता को प्रताड़ित करने लगा है। छात्रा का आरोप है कि आरोपी अशरफ जब्बीर अब उस पर केस वापस लेने और सुलह करने का दबाव बना रहा है। इनकार करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिससे छात्रा और उसका परिवार दहशत में है।

कॉलेज तक पहुँचा आरोपी, भाइयों के साथ दी धमकी

कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता एक निजी कॉलेज की छात्रा है। उसने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में बताया कि टेढ़ुई निवासी अशरफ जब्बीर जेल से छूटने के बाद से ही उसके पीछे पड़ा है। पीड़िता के अनुसार:

  • आरोपी अपने भाइयों के साथ कॉलेज कैंपस तक पहुँच गया।

  • वहाँ उसने छात्रा को सरेआम डराया-धमकाया।

  • केस वापस न लेने पर अंजाम भुगतने और हत्या करने की चेतावनी दी।

क्या था पुराना मामला? (Flashback 2025)

यह विवाद पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के सख्त धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की गई थी।

  • धर्मांतरण का दबाव: 10 नवंबर 2025 को दर्ज FIR के अनुसार, आरोपी छात्रा को काफी समय से परेशान कर रहा था और उस पर निकाह के लिए मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था।

  • जबरन बनाया ‘शबनम’: पीड़िता का आरोप था कि 3 नवंबर 2025 को आरोपी ने उसे अगवा किया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम “शबनम” रख दिया था।

  • हिंसा और गिरफ्तारी: विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई और उसे अपमानित किया गया। पुलिस ने तब त्वरित कार्रवाई करते हुए अशरफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कानूनी पेच: रद्द हो सकती है आरोपी की जमानत

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जमानत की प्राथमिक शर्त यह होती है कि आरोपी बाहर जाकर किसी गवाह या पीड़िता को प्रभावित या डराएगा नहीं।

  1. Bail Cancellation: पुलिस अब आरोपी की जमानत रद्द कराने के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकती है।

  2. नई FIR: धमकी देने और सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस का पक्ष और सुरक्षा का भरोसा

कोतवाली नगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट और अन्य कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

“मामला संज्ञान में है और नया केस दर्ज कर लिया गया है। किसी भी अपराधी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीड़िता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।” > — स्थानीय पुलिस प्रशासन

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए।

राहुल गांधी की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें: वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगवान राम पर टिप्पणी मामले में पलटा निचली अदालत का फैसला

वाराणसी । बुधवार, 10 जून 2026 कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी …