नई दिल्ली । शुक्रवार, 15 मई 2026
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए कमर कस ली है। करदाताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि विभाग ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर लाइव कर दी है। इसका मतलब है कि अब आप अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं।
🏠 ITR-1 (सहज) में क्या नया है?
इस साल ITR-1 फॉर्म में एक क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। पहले, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी (Single House Property) वाले व्यक्ति ही ITR-1 का उपयोग कर सकते थे। लेकिन अब:
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दो घर (2 House Properties): अब आप दो घर से होने वाली आय को भी ITR-1 के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं।
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पूँजीगत लाभ (LTCG): धारा 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के विशिष्ट लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की घोषणा भी अब आसान कर दी गई है।
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पात्रता: यह फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
💼 ITR-4 (सुगम): छोटे व्यापारियों के लिए राहत
यदि आप फ्रीलांसर हैं या छोटा व्यवसाय चलाते हैं और Presumptive Taxation (44AD/44ADA) का लाभ लेते हैं, तो ITR-4 आपके लिए है। बजट 2026 के प्रस्तावों के बाद, इसमें शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और विशिष्ट ट्रेडिंग गतिविधियों को रिपोर्ट करने के लिए नए कॉलम जोड़े गए हैं।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ: कैलेंडर में नोट करें
बजट 2026 के बाद डेडलाइन्स को थोड़ा व्यवस्थित (Staggered) किया गया है:
| करदाता श्रेणी | अंतिम तिथि (बिना पेनल्टी) |
| वेतनभोगी और व्यक्तिगत (Non-Audit) | 31 जुलाई 2026 |
| छोटे व्यवसाय / पेशेवर (Non-Audit) | 31 अगस्त 2026 |
| टैक्स ऑडिट वाले मामले | 31 अक्टूबर 2026 |
| विलंबित/संशोधित रिटर्न (Belated/Revised) | 31 मार्च 2027 |
🛠 एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग कैसे करें?
एक्सेल यूटिलिटी उन लोगों के लिए वरदान है जो ऑफलाइन काम करना पसंद करते हैं।
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डाउनलोड: आयकर विभाग के ‘Downloads’ सेक्शन से ज़िप फाइल डाउनलोड करें।
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डेटा भरें: अपनी आय, निवेश (80C, 80D) और टीडीएस का विवरण भरें।
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वैलिडेट: ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें ताकि कोई त्रुटि न रहे।
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JSON फाइल: फाइल को JSON फॉर्मेट में सेव करें और पोर्टल पर अपलोड कर दें।
याद रखें: रिटर्न फाइल करने से पहले अपने AIS (Annual Information Statement) और 26AS का मिलान जरूर करें। किसी भी विसंगति (Mismatch) की स्थिति में आपको नोटिस मिल सकता है।
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