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DoT New SIM Rules 2026: 24 अगस्त से बदल जाएंगे मोबाइल सिम के नियम, जानिए आपके नाम पर कितने SIM हो सकते हैं चालू

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DoT new SIM card limits and Digital Intelligence Platform rule diagram in Hindi.
मुंबई | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026
दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) ने देश में बढ़ते साइबर अपराध और फर्जी मोबाइल कनेक्शनों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यदि आपके नाम पर पहले से कई मोबाइल SIM कार्ड हैं, तो 24 अगस्त 2026 से लागू होने जा रहा नया प्रशासनिक निर्देश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अब यदि किसी ग्राहक के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां (जैसे Jio, Airtel, Vi, BSNL) उसे नया SIM कनेक्शन जारी नहीं कर सकेंगी।

देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितने SIM की अनुमति है?

दूरसंचार विभाग के नियमानुसार, भारत में सिम कार्ड रखने की एक स्पष्ट कानूनी सीमा तय की गई है:
  • सामान्य क्षेत्र (Standard Rules): देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है।
  • विशेष क्षेत्र (Restricted Rules): जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में यह सीमा अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन है।
ध्यान दें: यह सीमा किसी एक टेलीकॉम कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि आपके नाम पर मौजूद सभी कंपनियों (Jio, Airtel, Vi आदि) के कुल SIM कार्डों की संख्या पर लागू होती है।

24 अगस्त 2026 से क्या बदलाव होने जा रहे हैं?

24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी जो तय सीमा (9 या 6 SIM) तक पहुँच चुके हैं।
  1. नया SIM लेने पर रोक: यदि कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है, तो उसे नया SIM कार्ड नहीं दिया जाएगा और सिस्टम उसे सूचित कर देगा।
  2. Digital Intelligence Platform (DIP) का उपयोग: इस पूरी निगरानी व्यवस्था को Digital Intelligence Platform (DIP) के ज़रिए संचालित किया जाएगा। 23 अगस्त 2026 तक टेलीकॉम कंपनियों को सीमा पार कर चुके ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो DIP पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
  3. सिस्टम इंटीग्रेशन की समयसीमा: सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर 2026 तक अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को DIP के साथ पूरी तरह जोड़ने (Integrate करने) का समय दिया गया है।

सरकार क्यों सख्त कर रही है नियम?

इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्डों के दुरुपयोग पर नियंत्रण पाना है। फर्जी पहचान पर लिए गए नंबरों का इस्तेमाल अक्सर साइबर ठगी, स्पैम कॉल्स और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। निगरानी मजबूत होने से आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा बेहतर होगी।

आपके पास पहले से कई SIM हैं तो क्या करें?

अगर आपके नाम पर कई पुराने, बंद या अप्रयुक्त (unused) नंबर दर्ज हैं, तो नया SIM लेने में समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको तुरंत अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड्स की जांच कर लेनी चाहिए।

अपने नाम पर दर्ज SIM कार्ड्स की जांच कैसे करें?

आप संचार साथी (Sanchar Saathi) पहल के तहत DoT के TAFCOP पोर्टल के ज़रिए अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की सूची देख सकते हैं और अनचाहे नंबरों को बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. क्या मेरे पुराने एक्टिव SIM कार्ड बंद कर दिए जाएंगे?
उत्तर: नहीं, 24 अगस्त से लागू होने वाला नियम मुख्य रूप से नया SIM जारी करने पर रोक लगाता है। हालांकि, अगर आपके नाम पर सीमा से अधिक सिम हैं, तो DoT सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
Q2. क्या 9 SIM की सीमा में अलग-अलग कंपनियों के SIM भी शामिल हैं?
उत्तर: हाँ, आपकी आधार पहचान या ID से जुड़े सभी ऑपरेटरों (Jio, Airtel, Vodafone Idea, BSNL) के कुल SIM मिलाकर ही 9 (या 6) की सीमा गिनी जाएगी।
Q3. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नाम पर कितने SIM एक्टिव हैं?
उत्तर: आप सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाकर ‘TAFCOP’ सुविधा के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके अपने नाम पर दर्ज सभी नंबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Disclaimer (अस्वीकरण)

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दूरसंचार विभाग (DoT) के दिशा-निर्देशों एवं समाचारों पर आधारित है। नियमों एवं प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के तात्कालिक बदलाव के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग अथवा संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर की आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना देखें।
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