जयपुर. तेलंगाना में गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक टी.राजा सिंह के विरूद्ध भड़काऊ भाषण देने के मामले में राजस्थान की कोटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोटा शहर के कुन्हाड़ी पुलिस थाने में यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 298के तहत दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि राजा ने दो दिन पहले कोटा में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है।पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा का कहना है कि राजा के विरूद्ध धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पुलिस ने यह मुकदमा स्व प्रेरणा से दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि राजा 22 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कोटा में वाहन रैली में शामिल हुए थे। रैली के बाद कुन्हाड़ी सर्किल पर सभा में भाषण देते हुए राजा ने मुस्लिम समाज,राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने 23 मई को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं पुलिस में मामले दर्ज होने से डरने वाला नहीं हूं। अकेले तेलंगाना में ही मेरे खिलाफ दो सौ मुकदमे दर्ज हुए थे। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार पर पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) को दो रैली करने की अनुमति देने और हिंदू संगठनों को कार्यक्रम नहीं करने देने का आरोप लगाया था।
साभार : दैनिक जागरण
भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं