नई दिल्ली. दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार (13 फरवरी) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अमानतुल्लाह खान ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. इसपर आज सुनवाई हुई.
सीसीटीवी की निगरानी में हो पूछताछ- कोर्ट
सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. इसपर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हों.
क्या है अमानतुल्लाह खान पर आरोप?
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की. पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की. इसको लेकर अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी.
पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि खान इसके बाद से ही फरार हैं. पुलिस की टीम ने कई जगहों पर इसके लिए छापेमारी भी की. वहीं अमानतुल्लाह खान ने बुधवार (12 फरवरी) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें पुलिस झूठे केस में फंसा रही है. वो कहीं भी नहीं गए हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं.
साभार : एबीपी न्यूज
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