नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मृतक कर्मचारी का आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए हालांकि पात्र है, लेकिन इस आधार पर वह किसी भी पद पर नियुक्ति का हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि ऐसी नियुक्ति, …
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