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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को हुई उम्रकैद की सजा, लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

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लखनऊ. माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को अवधेश राय हत्याकांड (Avdhesh Rai Murder Case) मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनवाई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था.

चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी. इस मामले में आज वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड में बाहुबली मुख्तारी अंसारी अब दोषी करार दे दिये गए हैं. वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अवधेश राय को मौत के घाट उतार दिया था. अवधेश राय को को कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश  समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में इसकी जांच CBCID को सौंप दी गई थी.

मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था. आज जब केस में फैसला आया है, तब भी वह विधायक नहीं है. केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मामले की केस डायरी  गायब हो गई है. वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक के कोर्ट में डायरी की खोज की गई पर वह नहीं मिली. पूरे मामले की सुनवाई फोटोस्टेट के आधार पर की गई है. यह पहला मामला होगा, जब डुप्लीकेट कागजों के आधार पर फैसला  सुनाया गया है.

साभार : एनडीटीवी

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