नई दिल्ली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। ऐसे में कोर्ट ने अपने फैसले में यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की की जांच की गई थी जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाई की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अंतिम संपादन बाकी रहने के कारण फैसला तब नहीं सुनाया जा सका था।
बृजभूषण की याचिका कोर्ट ने की थी खारिज
बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीचे 26 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारीज कर दी थी। बृजभूषण सिंह ने अपनी अर्जी में कोर्ट से मांग की थी कि जिस दिन 7 सितंबर का ऊपर लगाया जा रहा है, उस दिन में वो दिल्ली में थे ही नहीं।
इस दलील के साथ उन्होंने नए सिरे से जांच की मांग की थी। हालांकि, दोनों पक्षों की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था।
साभार : नवभारत टाइम्स
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