नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक अगले साल 22 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर यह आदेश जारी किया। राहुल गांधी ने 29 मई को दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
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