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सुप्रीम कोर्ट ने गलवान विवाद से जुड़े मामले में राहुल गांधी के ट्रायल पर अप्रैल 2026 तक रोक लगा दी

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक अगले साल 22 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर यह आदेश जारी किया। राहुल गांधी ने 29 मई को दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

बीती 4 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली तारीख तक रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है। उदय शंकर श्रीवास्तव नामक शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकातय दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय जमीन पर चीन द्वारा कब्जा करने का दावा किया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
साभार : अमर उजाला

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