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विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए संसद में पेश किया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025

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नई दिल्ली. भारत में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 ला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल संसद में पेश किया। माना जा रहा है कि इस बिल से मौजूदा कानून को और कड़ा किया जाएगा, जिससे देश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025

ऐसे विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से भारत में घुसते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे निपटने के लिए ये नया बिल, इमिग्रेशन अधिकारियों को ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा। बिल के मुताबिक धोखाधड़ी के साधनों और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे में इमिग्रेशन अधिकारी इसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकेंगे।

अधिकारियों को मिलेगी एक्सट्रा पावर

नए बिल की मानें तो किसी भी विदेशी नागरिक अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए खतरा साबित होता है, तो उसे भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बिल आव्रजन अधिकारी को सशक्त बनाता है, जिससे वो अपने आदेशों को अंतिम और बाध्यकारी बना सकते हैं। ऐसे में इमिग्रेशन अधिकारी अवैध आप्रवासियों को हिरासत में लेने, जांच करने और निर्वासित करने जैसे फैसले ले सकेंगे।

निरस्त होंगे कई अधिनियम

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 बिल विदेशी अधिनियम 1946 सहित चार कृत्यों को निरस्त करने और बदलने का प्रयास करता है। इस लिस्ट में पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम 1939 भी शामिल है, जिन्हें विश्व युद्धों के दौरान लाया गया था।

बिल के प्रावधान

1. इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 बिल वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना प्रवेश के लिए भारी दंड का प्रावधान करता है। ऐसे में अगर कोई नागरिक बिना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के भारत में एंट्री करेगा, तो उसे 5 साल तक की जेल या 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

2. जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने और इन्हें वितरित करने पर भी 2 साल तक की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहने पर 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

4. बिल में भारत में अनधिकृत विदेशियों को ले जाने के लिए जिम्मेदार परिवहन ऑपरेटरों के खिलाफ भी प्रावधान शामिल हैं।

5. बिल सभी वाहक, एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियों और परिवहन एजेंसियों को बोर्डिंग से पहले यात्री दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा। उल्लंघन में पाए जाने वाले वाहक कानूनी दंड का सामना करेंगे।

साभार : न्यूज24

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