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न्यायमूर्ति अरुण पल्ली बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

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जम्मू. केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली (Arun Palli) को जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत राष्ट्रपति ने यह नियुक्ति की है. यह नियुक्ति 4 अप्रैल, 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद की गई. न्यायमूर्ति अरुण पल्ली वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे.

शिक्षा से लेकर न्यायपालिका तक का सफर

18 सितंबर, 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति पल्ली ने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री लेने के बाद 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक कानून सहित कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की.

कानूनी दुनिया में तीन दशक का अनुभव

1 सितंबर 2004 को उन्हें पंजाब राज्य का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मार्च 2007 तक सेवा दी. 26 अप्रैल 2007 को वह वरिष्ठ अधिवक्ता बने और कई महत्वपूर्ण मामलों में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी प्रभावशाली पैरवी की.

विधिक सेवा के क्षेत्र में भी प्रभावशाली उपस्थिति

28 दिसंबर 2013 को उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके साथ ही वे 31 मई 2023 से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. 31 अक्टूबर 2023 को उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के शासी निकाय का सदस्य भी नामित किया गया था. उनके अनुभव और विधिक विशेषज्ञता को देखते हुए उनकी नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र की न्यायिक प्रणाली को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

साभार : एबीपी न्यूज

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