नई दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | एसी नंबर और नाम
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रिक्ति का कारण
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| 1 | गुजरात
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24- कड़ी (एससी)
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श्री करसनभाई पुंजाभाई सोलंकी की मृत्यु
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| 2 | गुजरात
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87-विसावदर
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श्री भयानी भूपेन्द्रभाई गांदुभाई का इस्तीफा
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| 3 | केरल | 35-नीलांबुर
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श्री पी.वी. अनवर का इस्तीफा |
| 4 | पंजाब | 64-लुधियाना पश्चिम | श्री गुरप्रीत बस्सी गोगी का निधन |
| 5 | पश्चिम बंगाल | 80-कालीगंज | श्री नसीरुद्दीन अहमद की मृत्यु |
उप चुनाव का कार्यक्रम नीचे संलग्न है :-
- निर्वाचक नामावलियाँ
आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूचियाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों की नींव हैं। इसलिए, इसकी गुणवत्ता, स्थिति और निष्ठा में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम-2021 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद, एक वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए चार अर्हक तिथियों का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने 1 अप्रैल, 2025 को अर्हक तिथि के रूप में संदर्भित करते हुए मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन किया, जिसमें 1 अप्रैल, 2025 को अर्हक तिथि के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई, 2025 को किया गया।
हालाँकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक प्राप्त आवेदनों के संबंध में, निकटतम अर्हता तिथि के संबंध में, मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतनीकरण की प्रक्रिया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम) और वीवीपैट
आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं और इन मशीनों की सहायता से सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
- मतदाताओं की पहचान
मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दिखाया जा सकता है:
- आधार कार्ड,
- मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- पैन कार्ड,
vii. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
- एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।
xii. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
- आदर्श आचार संहिता
आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जहां चुनाव के लिए निर्धारित विधानसभा क्षेत्र का पूरा या उसका कोई हिस्सा शामिल है, आयोग के पत्र संख्या 437/6/1NST/ECI/FUNCT/MCC/2024/(उपचुनाव) दिनांक 02 जनवरी, 2024 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत निर्देश के प्रावधान के अधीन।
- आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अभियान अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने वाले राजनीतिक दल को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/वॉल्यूम IV के माध्यम से दिनांक 16 सितंबर, 2020 के जरिए निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन ब्लॉकों के साथ तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके:
- नाम वापसी के पहले4 दिनों के भीतर।
- अगले5वें – 8वें दिन के बीच।
- 9वें दिन से लेकर प्रचार के आखिरी दिन तक(मतदान की तिथि से पहले दूसरा दिन)
(उदाहरण: यदि नाम वापसी की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा ब्लॉक क्रमशः उस महीने की 15 और 18 तारीख और 19 और 22 तारीख के बीच होगा।)
यह आवश्यकता रिट याचिका (सी) संख्या 784/2015 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और रिट याचिका (सिविल) संख्या 536/2011 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।
राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनके चयन का विवरण और कारण समाचार पत्रों तथा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना होगा और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पत्र संख्या 3/4/2021/एसडीआर/वॉल्यूम III दिनांक 11.01.2022 में निहित है।
यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानें’ नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।
- “कोई बकाया नहीं” प्रमाण पत्र
आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई इच्छुक उम्मीदवार, जो चुनाव की अधिसूचना की तिथि से पहले पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रह रहा हो, उससे संपर्क करता है, तो उसे (क) किराया, (ख) बिजली शुल्क, (ग) पानी शुल्क और (घ) टेलीफोन शुल्क से संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों से “अदेयता प्रमाण पत्र” प्राप्त करने में सुविधा होगी। ये निर्देश आयोग के पत्र संख्या 3/ईआर/2023/एसडीआर/वॉल्यूम IV दिनांक 03.05.2024 में निहित हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
उपचुनाव का कार्यक्रम
| मतदान कार्यक्रम | तिथि और दिन |
| राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि | 26 मई, 2025
(सोमवार) |
| नामांकन करने की अंतिम तिथि | 2 जून, 2025
(सोमवार) |
| नामांकन की जांच की तिथि | 3 जून, 2025
(मंगलवार) |
| उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 5 जून, 2025
(गुरुवार) |
| मतदान की तिथि | 19 जून, 2025
(गुरुवार) |
| मतगणना की तिथि
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23 जून, 2025
(सोमवार) |
| वह तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा
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25 जून, 2025
(बुधवार)
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