नई दिल्ली । गुरुवार, 3 सितंबर 2026
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2026 की परीक्षा के आयोजन को लेकर देश भर के मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच हलचल मची हुई है। 30 अगस्त 2026 को आयोजित हुई इस राष्ट्रीय परीक्षा के बाद जयपुर केंद्र पर आई तकनीकी खराबी के चलते 2,445 अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावित पुन: परीक्षा (Re-exam) अब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के दरवाजे तक पहुँच गई है।
इस फैसले की वैधता और परीक्षा में समानता व निष्पक्षता (Equity and Fairness) के सिद्धांतों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मामला क्या है? (पृष्ठभूमि)
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आयोजन तिथि: NEET PG 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देश भर के 1,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
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कुल प्रतिभागी: इस विशाल परीक्षा में 2,65,980 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
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जयपुर केंद्र का विवाद: जयपुर के iON Digital Zone, Sitapura स्थित दो परीक्षा केंद्रों (TC 41682 और TC 41683) में आंतरिक पावर सप्लाई (Internal Power Failure) में बड़ी तकनीकी समस्या पैदा हो गई।
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अधूरी परीक्षा: बिजली और सर्वर व्यवधान के चलते इन दो केंद्रों के 2,445 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके।
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NBEMS का फैसला: प्रभावित छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 2,445 अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे जयपुर में दोबारा परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? (कानूनी चुनौती)
2 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित/विशेष याचिका दाखिल कर री-एग्जाम कराने के निर्णय को चुनौती दी गई:
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याचिकाकर्ता की दलील: याचिका में सवाल उठाया गया कि केवल 2,445 उम्मीदवारों के लिए अलग प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा का आयोजन करना निष्पक्षता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है। इससे मेरिट और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट का रुख: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर तत्काल स्टे (रोक) लगाने से इनकार कर दिया।
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मामले का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस याचिका को NEET से जुड़े अन्य मुख्य मामलों की सुनवाई कर रही नामित पीठ (Designated Bench – जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता में) के समक्ष पेश करें।
वर्तमान स्थिति: 5 सितंबर की परीक्षा का क्या होगा?
वर्तमान न्यायिक परिदृश्य के अनुसार, प्रभावित 2,445 उम्मीदवारों के लिए स्थितियाँ इस प्रकार हैं:
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पुनर्परीक्षा तय समय पर: 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे आयोजित होने वाली परीक्षा पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है, अतः बोर्ड इसे तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कर रहा है।
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एडमिट कार्ड जारी: NBEMS द्वारा प्रभावित उम्मीदवारों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र (Admit Card) आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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अंतिम निर्णय अदालत के अधीन: हालाँकि री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम और काउंसलिंग में इसकी मान्यता जस्टिस नरसिम्हा की पीठ के आगामी न्यायिक निर्देशों और अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: NEET PG 2026 की पुनर्परीक्षा (Re-exam) कब और कहाँ आयोजित हो रही है?
उत्तर: जयपुर के iON Digital Zone (Sitapura) के 2,445 प्रभावित उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम 5 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे जयपुर में ही आयोजित किया जा रहा है।
Q2: री-एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई?
उत्तर: याचिका में तर्क दिया गया कि केवल कुछ उम्मीदवारों के लिए अलग सेट से दोबारा परीक्षा कराना समानता के अधिकार और पारदर्शी मेरिट व्यवस्था का उल्लंघन कर सकता है।
Q3: क्या सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर की पुनर्परीक्षा पर रोक (Stay) लगा दी है?
उत्तर: नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले को NEET मामलों की नामित पीठ (जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा) के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख उपलब्ध आधिकारिक जानकारी, NBEMS की अधिसूचनाओं एवं अदालत में हुई कार्यवाही के संदर्भों पर आधारित है। परीक्षा तिथियों, एडमिट कार्ड और कानूनी स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट्स और सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेशों का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।
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