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नई टिहरी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला: मीट कारोबारी गिरफ्तार, भारी जनाक्रोश के बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई

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नई टिहरी । मंगलवार, 7 जुलाई 2026

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र नई टिहरी से एक बेहद संवेदनशील और आक्रोश पैदा करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बाजार में मीट की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी पर एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सामने आने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय जनता और हिंदूवादी संगठनों में भारी उबाल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में एहतियात बरती जा रही है।

क्या है पूरा मामला? (घटना का विवरण)

यह घटना टिहरी गढ़वाल जिले के एक मुख्य बाजार की है। सोमवार को एक स्थानीय महिला ने कोतवाली में तहरीर (शिकायत) देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला के अनुसार, मूल रूप से स्योहारा, धामपुर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला रईस नाम का व्यक्ति यहां मीट की दुकान चलाता है।

आरोप है कि रईस ने महिला की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर या जबरन अपनी दुकान के भीतर करीब 25 मिनट तक कैद (बंधक) रखा। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें कीं। पीड़िता किसी तरह वहां से बचकर निकली और परिजनों को आपबीती सुनाई।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा तनाव, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन

इस पूरी घटना और उसके बाद की स्थिति का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर तेजी से प्रसारित हो गया। वीडियो सामने आते ही स्थानीय व्यापारियों और दक्षिणपंथी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तुरंत सड़कों पर उतर आए और स्थानीय बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष देवेन्द्र पंवार, उपाध्यक्ष सतीष पंवार, जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह सजवाण, संगठन मंत्री गौरव, विभाग मंत्री सुरम तोपवाल, जिला मंत्री विनय तिवाड़ी, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमाई, और बजरंग दल के प्रखंड संयोजक सुभाष व सहसंयोजक गौरव सहित देवी प्रसाद रतूड़ी आदि नेताओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की।

पुलिस प्रशासन की कार्रवाई: पोक्सो (POCSO) के तहत मुकदमा दर्ज

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टिहरी पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। नई टिहरी के कोतवाल ऐश्वर्य पाल ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी रईस के खिलाफ तत्काल प्रभाव से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने आरोपी पर निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  1. पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act): नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के संरक्षण के लिए।

  2. छेड़छाड़ और अश्लीलता: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के प्रयास में।

  3. गलत तरीके से बंधक बनाना (Wrongful Confinement): किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद रखना।

  4. जान से मारने की धमकी देना: पीड़िता को डराने और धमकाने के आरोप में।

कोतवाल ने पुष्टि की है कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी रईस को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है।

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