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प्रयागराज: ‘नवाबी जायका’ रेस्टोरेंट में ‘बीफ बिरयानी’ बेचने का आरोप, मेन्यू कार्ड में खुलेआम लिखे थे रेट; 4 गिरफ्तार

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प्रयागराज | बुधवार, 8 अप्रैल 2026

संगम नगरी के रोशनबाग इलाके में स्थित एक फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट ‘नवाबी जायका’ में गोमांस (बीफ) परोसने के सनसनीखेज मामले ने तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मेन्यू कार्ड में ‘बीफ’ देख चौंके कार्यकर्ता

रिपोर्ट्स के अनुसार, विहिप गोरक्षा इकाई के कार्यकर्ताओं को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि इस रेस्टोरेंट में गोमांस बेचा जा रहा है। मामले की पुष्टि के लिए विहिप कार्यकर्ताओं ने ‘कस्टमर’ बनकर रेस्टोरेंट का दौरा किया। वहां जब उन्होंने मेन्यू कार्ड देखा, तो वे दंग रह गए। मेन्यू में बीफ बिरयानी, बीफ कबाब, बीफ रोल और बीफ बनकबाब जैसे व्यंजनों के नाम और उनके रेट स्पष्ट रूप से छपे हुए थे।

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पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी

विहिप गोरक्षा के प्रांत मंत्री लालमणि तिवारी की लिखित तहरीर के बाद खुल्दाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने जब रेस्टोरेंट पर छापा मारा, तो वहां से भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद हुआ।

  • गिरफ्तार आरोपी: पुलिस ने मोहम्मद जैद, अयान, मिज्जन और शमसुल लका को मौके से गिरफ्तार किया है।

  • सीलिंग की कार्रवाई: नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।

  • फरार आरोपी: बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट संचालिका और उसके कुछ साथी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है।

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जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल

डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि बरामद मांस को वैज्ञानिक पुष्टि के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। हालांकि मेन्यू कार्ड और प्रारंभिक पूछताछ से गोमांस की बिक्री की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही चार्जशीट में धाराओं को पुख्ता करेगी।

इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात

घटना की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों ने रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त ‘बुलडोजर’ जैसी कार्रवाई की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोशनबाग और आसपास के संवेदनशील इलाकों में पीएसी (PAC) और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है: “किसी भी व्यक्ति को धार्मिक भावनाएं भड़काने या प्रतिबंधित मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ ‘यूपी गोवध निवारण अधिनियम’ के तहत कठोरतम कार्रवाई की जा रही है।”

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