मुंबई. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव आज करीब 12 दिनों बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। चेक बाउंस और 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े मामले में फंसे अभिनेता को दिल्ली हाई कोर्ट से 18 मार्च, 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपने प्रशंसकों व न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया।
रिहाई के बाद राजपाल यादव का पहला बयान
जेल की सलाखों से बाहर निकलते ही राजपाल यादव के चेहरे पर चिर-परिचित मुस्कान दिखी। उन्होंने मीडिया से कहा:
“2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश के बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं 250 फिल्में कर पाया। मैं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक हूं और पिछले 10 सालों में जब भी कोर्ट ने आदेश दिया, मैं हाजिर हुआ हूं। आगे भी मैं सहयोग के लिए तैयार हूं।”
उन्होंने आगे भावुक होते हुए कहा कि देश की जनता के साथ उनका ‘ब्लड सर्कुलेशन’ का रिश्ता है और वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
क्यों मिली राहत?
राजपाल यादव को यह अंतरिम जमानत मुख्य रूप से उनके परिवार में होने वाले एक मांगलिक कार्य के लिए मिली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर स्थित उनके पैतृक गांव कुंडरा में 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है। उनके बड़े भाई श्रीपाल यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि राजपाल के बिना इस शादी की रौनक अधूरी रहती।
जमानत की शर्तें:
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पेमेंट: कोर्ट ने अभिनेता को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करने का आदेश दिया था, जिसे पूरा करने के बाद ही रिहाई संभव हुई।
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पासपोर्ट: उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा ताकि वह देश छोड़कर न जा सकें।
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अगली पेशी: मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद साल 2010 से शुरू हुआ था जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के कारण वह पैसे नहीं चुका पाए और ब्याज व पेनल्टी के साथ यह रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई। इसी महीने 5 फरवरी को उन्होंने कोर्ट के आदेश पर सरेंडर किया था।
तिहाड़ जेल से रिहा हुए अभिनेता राजपाल यादव: 9 करोड़ के कर्ज मामले में मिली अंतरिम राहत
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