मथुरा । गुरुवार, 27 अगस्त 2026
मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हुई। मथुरा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अदालत को आश्वस्त किया है कि परिसर की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
यह कदम परिसर के भीतर संभावित ‘कार सेवा’ या किसी भी अनधिकृत गतिविधि को लेकर जताई गई गंभीर चिंताओं के बाद उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने सीलबंद रिपोर्ट का किया अवलोकन
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मथुरा के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट का अवलोकन किया। यह रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश की गई थी।
अदालत ने अवलोकन के बाद पाया कि मथुरा प्रशासन ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। रिपोर्ट की गोपनीयता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने इसे पुनः सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
जुलाई में दायर आवेदन और प्रशासन की तैयारी
ज्ञात हो कि जुलाई महीने में एक याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया था। याचिका में आशंका जताई गई थी कि कुछ असमाजिक या धार्मिक समूहों द्वारा परिसर में बैठकें, ‘कार सेवा’ या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मथुरा प्रशासन को परिसर की सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों से निपटने की रणनीति पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
18 सितंबर 2026 को होगी अगली सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े दर्जनों सिविल मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ चल रही है। अदालत ने सुरक्षा मामले सहित मुख्य विवाद से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर 2026 तय की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा ईदगाह परिसर को लेकर क्या सुनवाई हुई?
उत्तर: हाईकोर्ट ने मथुरा प्रशासन द्वारा सौंपी गई सीलबंद सुरक्षा रिपोर्ट का जायजा लिया और परिसर में ‘कार सेवा’ रोकने व सुरक्षा बनाए रखने के इंतजामों को संतोषजनक माना।
प्रश्न 2: सुरक्षा रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में क्यों सौंपी गई?
उत्तर: संवेदनशीलता और सुरक्षा रणनीतियों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने रिपोर्ट को सीलबंद रखने का निर्देश दिया।
प्रश्न 3: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की अगली सुनवाई कब है?
उत्तर: इस विवाद से जुड़े सिविल मामलों की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को होगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार लेख केवल सामान्य जानकारी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के तथ्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सामाजिक समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय माननीय अदालत द्वारा लिया जाएगा।
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