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बहराइच: रूपईडीहा में प्रतिबंधित मांस के कारोबार का भंडाफोड़, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार

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बहराइच के रूपईडीहा थाने की पुलिस टीम और प्रतिबंधित मांस मामले में गिरफ्तार आरोपी (नौशाद और सितारा देवी)।

बहराइच। सोमवार, 29 जून 2026

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र रूपईडीहा में पुलिस ने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। रूपईडीहा थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी करते हुए बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित मांस (गोमांस) बेचने के आरोप में एक महिला और उसके पुरुष साथी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस बरामद कर दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

मुस्लिम बाग इलाके में किराए के कमरे से चल रहा था खेल

यह पूरा मामला रूपईडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम बाग इलाके का है। पुलिस को पिछले कुछ समय से सूचनाएं मिल रही थीं कि इस इलाके में अवैध और प्रतिबंधित मांस का कारोबार गुपचुप तरीके से फैलाया जा रहा है। रूपईडीहा थाना प्रभारी (SHO) रमेश रावत को विशेष सूचना मिली कि इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रही एक महिला अपने साथी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित मांस की सप्लाई और बिक्री कर रही है।

सुबह-सुबह पुलिस टीम ने की छापेमारी

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के निर्देश पर सोमवार सुबह करीब आठ बजे पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में:

  • उप निरीक्षक (SI) अजय कुमार

  • आरक्षी उमेश यादव

  • आरक्षी अश्विनी कुमार

  • महिला सिपाही मान्यता त्रिवेदी शामिल थीं।

पुलिस टीम ने मुस्लिम बाग स्थित संदिग्ध ठिकाने (किराए के कमरे) पर अचानक दबिश दी। अचानक हुई इस छापेमारी से आरोपियों को संभलने का मौका नहीं मिला। तलाशी के दौरान घर के भीतर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ।

आरोपियों की पहचान और गोवध अधिनियम के तहत केस दर्ज

पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस को जब्त करते हुए कमरे में मौजूद महिला और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:

  1. सितारा देवी (किराएदार महिला)

  2. नौशाद (महिला का सहयोगी/साथी)

थाना प्रभारी रमेश रावत ने मीडिया को बताया कि दोनों आरोपियों का कृत्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। इसके तहत दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए भेज दिया गया है।

कानूनी तथ्य: उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत गोवंश को नुकसान पहुंचाने, गोमांस रखने या उसकी बिक्री करने पर कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

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