जम्मू. नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख का भुगतान करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को ये आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें प्रति माह 75 हजार रुपये गुजार-भत्ता के तौर पर …
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