नई दिल्ली (मा.स.स.). सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण चिह्न को शासित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए 04 अक्टूबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर 672 (ई) जारी की गयी है। एमओआरटीएच ने जी.एस.आर 594 (ई) दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न पेश किया था। इन नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
बीएच श्रृंखला कार्यान्वयन के दायरे को और बेहतर बनाने के साथ-साथ इसके विस्तार के लिए, एमओआरटीएच ने निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ नए नियम प्रस्तावित किए हैं:
- बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को अन्य व्यक्तियों को, जो बीएच सीरीज के लिए पात्र हैं या पात्र नहीं हैं, स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- वर्तमान में नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी आवश्यक टैक्स के भुगतान के बाद बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि बाद में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके।
- नागरिकों के जीवन को और आसान बनाने के लिए, निवास स्थान या कार्य स्थल पर बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन जमा करने का विकल्प देने हेतु नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य प्रमाण पत्र को और सशक्त बनाया गया है।
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