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वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम किये अधिसूचित

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नई दिल्ली (मा.स.स.). वाणिज्य विभाग ने नियम 43ए के नाम से एक नया नियम अधिसूचित किया है- सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम। देश भर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घर से एक समान कार्य करने (डब्‍ल्‍यूएफएच) की नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर अधिसूचना जारी की गई है। वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की।

नियम 43ए के तहत अधिसूचना एसईजैड की एक इकाई के कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणी के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करती है:

  1. एसईजेड इकाइयों के आईटी/आईटीईएस कर्मचारी
  2. कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं

iii. कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं

  1. कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं

नई अधिसूचना के अनुसार, डब्ल्यूएफएच को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सेज के विकास आयुक्त (डीसी) को लिखित में दर्ज किए जाने वाले किसी वास्तविक कारण से अधिक संख्या में कर्मचारियों (50 प्रतिशत से अधिक) को मंजूरी देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, इकाइयों के अनुरोध पर डीसी द्वारा इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान की है।

डब्‍ल्‍यूएफएच के उद्देश्य से एसईजैड इकाइयां उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी ताकि इकाइयों का अधिकृत संचालन किया जा सके और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को प्रदान की गई अनुमति के साथ सन्निहित है।

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