लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है. इसके लिए पूरे प्रदेश में सुयंक्त अभियान चलाया जाएगा. अभियान के दौरान जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी संचालित होते पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दंड के साथ ही एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने इस संबंध में सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉकों में सघन अभियान चलाएं और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें.
22 नवंबर तक दी जाए ऐसे स्कूलों की लिस्ट
इसके साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित नहीं हो रहा है और जिन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची 22 नवंबर तक निदेशक बेसिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं.
हर दिन के हिसाब से दस हजार रुपये तक का जुर्माना
निर्देश में ये भी कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपये तक का जुर्माना देय होगा.
साभार : एबीपी न्यूज़
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