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अजित पवार का दावा, विधायक अयोग्य घोषित होने के बाद भी नहीं गिरेगी शिंदे-फडणवीस सरकार

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मुंबई. महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पर टिकी है, क्योंकि उन्हें ही शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसला करना है। इस बीच, एनसीपी नेता अजित पवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पवार ने कहा कि 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी शिंदे-फडणवीस सरकार नहीं गिरेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है।

एनसीपी नेता अजित पवार के इस बयान के क्या मायने हैं ये तो वक्त ही बताएगा। पिछले दिनों उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर सुर्खियों में थी। दावा ये भी किया गया था कि एनसीपी के कई विधायक उनके समर्थन में हैं। इस बीच, शरद पवार के इस्तीफे और फिर वापस पार्टी के अध्यक्ष पद को संभालने की खबर के साथ अजित पवार को लेकर चल रही अटकलें थम सी गईं। बता दें कि 2019 में अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर राज्य में एनसीपी-बीजेपी की सरकार बनाई थी, हालांकि फिर वो वापस लौट गए। ये सरकार तीन दिनों तक चली थी।

शिंदे गुट के 16 विधायकों पर फैसला आना बाकी

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि वह कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द इस विषय पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा था कि वह इस विषय पर बिल्कुल निष्पक्ष फैसला लेंगे और किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का पद किसी दल का नहीं होता, बल्कि पूरे सदन का होता है।

फडणवीस-शिंदे सरकार में कुल 166 विधायक हैं 

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जल्द से जल्द विधायकों के भविष्य पर फैसला लेने के लिए कहा था। इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि अध्यक्ष का फैसला गलत हुआ, तो वह कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सरकार गठन के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। फडणवीस और शिंदे सरकार के कुछ 166 विधायक हैं, जबकि महा विकास आघाड़ी के 120 विधायक हैं। इसके अलावा AIMIM के 2 विधायक हैं।

 

साभार : इंडिया टीवी

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