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सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद भी रिहा नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल

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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है. हालांकि, कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीएम केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम केजरीवाल सीबीआई ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है. लिहाजा, वो दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे. आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उस मामले की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कर रही थी.

आपको बता दें कि दिल्ली कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था. साथ ही ईडी की चार्जशीट में CM अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) आरोपी नंबर 38 है. ईडी की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल किंगपिन बताया गया था. साथ ही कहा गया है कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे. ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के वॉट्स एप चैट का डिटेल दिया गया था. अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 .5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुचाए थे. चैट से ये साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे.

साभार : एनडीटीवी

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