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सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के विवादित मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका

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भोपाल. कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की तरफ से दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उन्हें फिर राहत मिली है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गठित की गई एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है, जबकि इस मामले की सुनवाई अब एमपी हाईकोर्ट में नहीं करने का आग्रह भी किया है. जिससे फिलहाल मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई अब जून में होगी, तब तक एसआईटी इस मामले की और जांच करेगी.

विजय शाह मामले की हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई

जस्टिस जे जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के मामले की सुनवाई हुई. जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि चूंकि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा मामले में अब हाईकोर्ट सुनवाई न करें, क्योंकि दो कोर्ट में एक ही मामले की समांतर सुनवाई ठीक नहीं रहेगी. ऐसे में फिलहाल विजय शाह के मामले की सुनवाई अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी. बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ही मंत्री विजय शाह के बयान में स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दिया और समय

वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले की जांच हो रही है. एसआईटी ने ने मोबाइल फोन को सीज किया है, गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि अभी जांच चल रही है, बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान एसआईटी से जांच के लिए और समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जांच के लिए और समय देते हुए नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, अब जुलाई में मामले की अगली सुनवाई होगी. तब तक मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक जारी रहेगी. इस हिसाब से यह विजय शाह के लिए राहत मानी जा रही है.

मंत्री विजय शाह से नहीं हुई कोई पूछताछ

दरअसल, मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिग गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी का गठन करके जांच के निर्देश दिए थे. जिसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करते हुए सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा, एसएएफ के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडौरी जिले की एसपी वाहिनी सिंह को जांच करने के निर्देश दिए थे, एसआईटी की टीम बयान वाली जगह गई थी, मोबाइल जब्त किया और गवाहों के बयान भी लिए थे, लेकिन 6 दिन का समय होने के बाद भी मामले में मंत्री विजय शाह से किसी भी तरह की पूछताछ एसआईटी की तरफ से नहीं की गई थी. 28 मई को एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में एसआईटी ने और समय मांगा था, जिस पर कोर्ट की तरफ से यह समय दिया गया है. फिलहाल अब जुलाई के पहले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू के रायकुंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंक करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, जैसे ही उनका वीडियो सामने आया था तो इस पर देशभर में बवाल मचा था. मामले में 14 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जहां एफआईआर होने के बाद मंत्री विजय शाह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

साभार : जी न्यूज

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