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गुरुग्राम में तनाव: कोचिंग संचालक आसिफ मोहम्मद पर गंभीर आरोप, छात्रा के साथ शोषण और जबरन गर्भपात का दावा

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गुरुग्राम | शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

हरियाणा के गुरुग्राम (सेक्टर-13) में एक कोचिंग सेंटर संचालक पर लगे गंभीर आरोपों ने अब नया मोड़ ले लिया है। स्पेनिश भाषा सिखाने वाले संस्थान “ग्लोबल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड” के संचालक आसिफ मोहम्मद पर लगे शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात के आरोपों के बीच अब ‘बयानों के पलटवार’ ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है।

ताजा घटनाक्रम: छात्रा का बयान और परिजनों का संदेह

ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा छात्रा को ढूंढ लिए जाने के बाद उसने अपने परिजनों के दावों के विपरीत आरोपी आसिफ मोहम्मद के पक्ष में बयान दिया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ है।

हालांकि, पीड़िता के परिजनों और स्थानीय हिंदू संगठनों (विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी) ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि:

  • छात्रा को डरा-धमकाकर या किसी दबाव में ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया गया है।

  • उसे किसी अज्ञात स्थान पर रखकर उसका ‘ब्रेनवाश’ किया गया है।

  • परिजनों का कहना है कि जो बेटी कल तक सुसाइड नोट में अपनी आपबीती लिख रही थी, वह अचानक आरोपी के पक्ष में कैसे खड़ी हो सकती है?

गुरुग्राम की ताजा खबरें: matribhumisamachar.com/gurugram-news

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सेक्टर-13 स्थित पीजी में रह रही एक छात्रा के परिजनों ने कोचिंग संचालक आसिफ मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार के मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं:

  1. शारीरिक शोषण: कोचिंग के बहाने छात्रा को जाल में फंसाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाना।

  2. दो बार गर्भपात: आरोप है कि छात्रा जब दो बार गर्भवती हुई, तो आरोपी ने डरा-धमकाकर उसका गर्भपात करवाया।

  3. लापता और सुसाइड नोट: परिजनों को छात्रा के कमरे से एक कथित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने शादी के दबाव और आत्महत्या की बात लिखी थी, जिससे पूरे मामले में ‘लव जिहाद’ के एंगल की चर्चा होने लगी।

हरियाणा अपराध जगत: matribhumisamachar.com/haryana-crime

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर (FIR)

परिजनों के भारी विरोध और पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद, गुरुग्राम के सेक्टर-14 थाने में आरोपी आसिफ मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

इंस्पेक्टर चंद्र भान (थाना प्रभारी) के अनुसार: “परिजनों की शिकायत पर अपहरण और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, लड़की वर्तमान में आरोपी के पक्ष में बयान दे रही है, फिर भी हम मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई आपराधिक साजिश या दबाव शामिल है।”

महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकार: matribhumisamachar.com/women-safety-laws

संगठनों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

दुर्गा वाहिनी की जिलाध्यक्ष अमिता पाठक और विहिप नेताओं ने इस घटना को ‘कोचिंग जिहाद’ करार दिया है। संगठनों का कहना है कि शहर के कोचिंग सेंटरों, जिमों और भाषा संस्थानों की आड़ में युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और छात्रा को परिवार को नहीं सौंपा गया, तो वे गुरुग्राम की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

आगे क्या?

फिलहाल, पुलिस छात्रा के बयानों की सत्यता की जांच के लिए उसकी मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। यह बयान ही तय करेगा कि आरोपी आसिफ मोहम्मद जेल जाएगा या मामला किसी और दिशा में मुड़ेगा।

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