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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए BLO को निर्देश, हर पात्र नागरिक का नाम voter list में जोड़ने पर जोर

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लखनऊ में BLO और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मतदाता जागरूकता अभियान का पोस्टर।
लखनऊ । बुधवार, 26 अगस्त 2026
लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ने राज्य के मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ा आह्वान किया। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की असली ताकत प्रत्येक नागरिक की चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी है।
लखनऊ में आयोजित इस विशेष संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और 30 BLO सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। CEC ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि BLO ही चुनाव आयोग और आम जनता के बीच सबसे मजबूत जमीनी सेतु हैं।

18+ युवाओं और नवविवाहित महिलाओं पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने दो प्रमुख वर्गों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया:
  • नए युवा मतदाता: वे युवा जो हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए।
  • विवाहित महिलाएँ: शादी के बाद स्थान बदलने वाली महिलाओं का नाम पुरानी जगह से हटाकर नए निवास स्थान की मतदाता सूची में सुगमता से दर्ज कराया जाए।

त्रुटिरहित Voter List के लिए तीन-स्तरीय रणनीति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि केवल निष्पक्ष चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि voter turnout (मतदान प्रतिशत) बढ़ाना और एक पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए BLO को निम्नलिखित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया:
  1. Addition (नाम जोड़ना): छूट गए सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल करना।
  2. Deletion (नाम हटाना): मृत (Deceased) एवं स्थानांतरित (Shifted) व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना।
  3. Correction (सुधार करना): दोहरे (Duplicate) प्रविष्टियों और वर्तनी संबंधी गलतियों को दुरुस्त करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. BLO (बूथ लेवल अधिकारी) का मुख्य कार्य क्या होता है?
उत्तर: BLO चुनाव आयोग के जमीनी प्रतिनिधि होते हैं। इनका मुख्य कार्य घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करना, नए मतदाताओं (Form 6) के नाम जोड़ना और मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाना होता है।
Q2. यदि 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है तो नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़वाएं?
उत्तर: आप अपने BLO से संपर्क करके Form 6 भर सकते हैं या फिर Election Commission of India के आधिकारिक Portal / Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q3. विवाह के बाद स्थान परिवर्तन होने पर मतदाता सूची में नाम कैसे बदलें?
उत्तर: इसके लिए Form 8 भरकर अपने नए पते का अद्यतन (Update) कराया जा सकता है।

Disclaimer

यह समाचार लेख प्रेस विज्ञप्ति और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों के आधार पर पाठकों की जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चुनावी प्रक्रियाओं और नियमों में किसी भी बदलाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें।
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