नई दिल्ली (मा.स.स.). सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 104 (ई) दिनांक 11.02.2020 के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 50 (वी) में संशोधन किया था जो निम्नानुसार निर्धारित है: – “(5) प्लेट को वाहन के पिछले हिस्से पर न-हटाए जा सकने योग्य/ दोबारा इस्तेमाल न किए जाने योग्य …
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