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अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तारी मामले में भी 12 जुलाई तक राहत नहीं

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नई दिल्ली. दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (3 जुलाई) को न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया. आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने मांग की है कि मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की इजजात दी जाए. कोर्ट इस पर छह जुलाई को फैसला देगा.

सीबीआई ने अवैध रूप से कस्टडी में  रखा- वकील

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है. सीएम केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस पर उन्होंने त्वरित सुनवाई की मांग की है. इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है. वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अवैध तरीके से कस्टडी में रखा गया है और इसमें कानून का पालन नहीं किया गया है.

गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने दी है चुनौती

वकील द्वारा मामले में गुरुवार को सुनवाई की अपील करने पर जस्टिस मनमोहन ने कहा, “पहले जजों को पेपर देखने दें. उसके उसके अगले दिन सुनवाई करेंगे.” आप के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था. जहां वह पहले ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को भी चुनौती दी है.

यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है. कोर्ट ने नोटिस जारी की है और सीबीआई से मामले में जवाब मांगा है. इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी.

साभार : एबीपी न्यूज

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