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संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन वक्फ बोर्ड नहीं नगर पालिका की है

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने नवनिर्मित सत्यवृत पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर चल रही जगह की खींचतान पर प्रशासन का बयान सामने आया है। संभल डीएम डाॅ.राजेन्द्र पेंसिया ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्यवृत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है अभी तक जितने भी दस्तावेज सामने आए हैं। उनको लेकर प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। उन दस्तावेजों की जांच की गई जांच आगे भी जारी है और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेकर आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वक्फ बोर्ड की जमीन के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिसका इस भूमि पर स्वामित्व था वो भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। वर्तमान में जो भी दस्तावेज हमें दिखाए जा रहे हैं वो भी ऑन रजिस्ट्रेट हैं। डीएम ने कहा कि यह जमीन नगर पालिका की आबादी और संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे पुलिस चौकी के रूप में दिया गया है।दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के समीप बन रही पुलिस चौकी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। पुलिस चौकी निर्माण को लेकर असददुद्दीन ओवैसी ने एक्स ट्वीट पर सरकार पर निशाना साधा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्वीट पर दो पोस्ट लिखी दावा किया कि जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, वह वक्फ की जमीन है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दस्तावेज भी पोस्ट किए हैं।

बीते 24 नंवबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई थी। बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसके बाद प्रशासन ने अब सुरक्षा के दृष्टिगत खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू करा दिया है। बीते 27 दिसंबर से बाकायदा नापतौल के बाद पुलिस चौकी का निर्माण जारी है। उधर पुलिस चौकी निर्माण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले 28 दिसंबर को अपने एक्स ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने खोलने के लिए तो पैसे है लेकिन स्कूल अस्पताल के लिए पैसे नहीं है।वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अपने एक्स ट्वीट पर दो पोस्ट करते हुए लिखा है कि संभल में जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन है। जैसा रिकॉर्ड में दर्ज है इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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