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11 साल पुराने मामले में कांग्रेस के दो विधायकों को 1-1 साल की सजा

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जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस के लिए बुधवार को चिंताजनक खबर आई। इस दौरान राजधानी जयपुर की कोर्ट ने कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों को 11 साल पुराने मामले में सजा सुनाई है। इस दौरान जयपुर महानगर प्रथम की ACJM- 19 कोर्ट ने लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव को 1-1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में नौ लोगों को भी दोषी माना है, इन्हें भी कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों विधायकों के खिलाफ आम रास्ते पर जाम लगाने और भीड़ जमा करने का आरोप था।

कोर्ट ने इसलिए दोनों विधायकों को सुनाई सजा

जयपुर की महानगर ACJM कोर्ट -19 ने बुधवार को 11 साल पुराने मामले की सुनवाई की। यह मामला रास्ता जाम करने और भीड़ जमा करने के मामले से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बाहर दोनों विधायकों ने छात्र राजनीति में रहते हुए प्रदर्शन किया। उनके साथ छात्रों ने JLN मार्ग को जाम किया। इससे आवागमन बाधित हो गया। बाद में विधायक मुकेश भाकर, मनीष यादव समेत छात्र नेताओं के खिलाफ धारा 143, 341 के तहत मामला दर्ज किया गया।

कोर्ट ने मामले में नौ लोगों को भी दोषी माना

वर्ष 2013 में मुकेश भाकर और मनीष यादव समर्थकों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर बवाल किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भी काफी तनातनी हुई। छात्रों ने JLN मार्ग पर जाम लगा दिया।।इससे वहां यातायात की स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों विधायकों के साथ 9 लोगों को भी दोषी माना है। इनमें झोटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके अभिषेक चौधरी भी शामिल है। इन सभी को भी जुर्माना लगाते हुए एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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