कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ भड़की हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ठोस और जिम्मेदारी के साथ याचिका दायर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाएं ठीक ढंग से तैयार नहीं की गईं और उनमें जिम्मेदारी का अभाव है.
विष्णु शंकर जैन की याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें?’ इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पैरा मिलेट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है.
इस पर फिर जस्टीस बीआर गवई ने कहा कि ‘आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं.’
साभार : न्यूज18
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