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भारतीय संसद में ऐतिहासिक हलचल: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा

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लोकसभा सदन में विपक्षी सांसदों का विरोध और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही।

नई दिल्ली. भारतीय संसदीय इतिहास में 10 मार्च 2026 का दिन एक बड़े राजनीतिक भूचाल के रूप में दर्ज हो गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्षी दल ‘INDIA’ गठबंधन ने एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) को पद से हटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव ने सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।

विपक्ष के गंभीर आरोप: ‘लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश’

विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP), DMK और तृणमूल कांग्रेस (TMC) शामिल हैं, ने स्पीकर पर ‘पक्षपात’ करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रस्ताव पेश करते समय विपक्ष ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर सरकार और आसन को घेरा:

  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: विपक्ष का आरोप है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

  • सांसदों का निलंबन: सत्र के दौरान रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन को असंवैधानिक और एकतरफा बताया गया।

  • महिला सांसदों का सम्मान: विपक्ष ने दावा किया कि सत्ता पक्ष द्वारा महिला सांसदों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आसन ने कड़ा रुख नहीं अपनाया।

  • विवादास्पद बयान: सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई न करने को लेकर भी सवाल उठाए गए।

संवैधानिक प्रक्रिया: अनुच्छेद 94 के तहत कार्रवाई

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 (Article 94) के तहत संचालित होती है। इस प्रक्रिया की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. 14 दिनों का नोटिस: नियमानुसार, अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है।

  2. अध्यक्षता से दूरी: जब यह प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, तब अध्यक्ष (Om Birla) सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें सदन में उपस्थित रहने और अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है।

  3. वोटिंग का नियम: ऐसे प्रस्ताव पर अध्यक्ष को पहली बार में वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वे ‘निर्णायक मत’ (Casting Vote) नहीं दे सकते।

विशेष नोट: वर्तमान में डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होने के कारण, पैनल ऑफ चेयरपर्सन के वरिष्ठ सदस्य जगदंबिका पाल सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं।

बहुमत का गणित: क्या गिर जाएगी सरकार की साख?

सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को 100 से अधिक सांसदों का लिखित समर्थन प्राप्त है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नगण्य है।

  • सत्ता पक्ष का बहुमत: लोकसभा में भाजपा नीत NDA गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है।

  • प्रस्ताव की विफलता: इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए ‘तत्कालीन सदस्यों के बहुमत’ (Effective Majority) की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के लिहाज से विपक्ष के पास फिलहाल इतनी संख्या नहीं है।

सरकार का पलटवार: ‘विपक्ष का एजेंडा नकारात्मक’

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के इन आरोपों को “निराधार और लोकतंत्र का अपमान” बताया है। उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने हमेशा नियमों के तहत सदन चलाया है और विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने के लिए संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है।

निष्कर्ष और आगामी घटनाक्रम

लोकसभा में इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर 10 घंटे की मैराथन बहस तय की गई है। भले ही इस प्रस्ताव का गिरना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन 2026 के इस राजनीतिक घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनावों से पहले सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई और गहरी हो गई है। देश की नजरें अब इस बहस के समापन और होने वाली वोटिंग पर टिकी हैं।

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